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गुरुवार, 21 दिसंबर 2023

Nps Contribution Budget 2023 | एनपीएस अंशदान हेतु बजट जारी, शासनादेश देखें

दिसंबर 21, 2023
NPS हेतु बजट जारी : अंशदायी पेंशन स्कीम योजनान्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान पर व्यय हेतु धनांवटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-391/15-8-2022-3009 (3)/2020 दिनांक-20 अप्रैल, 2023 द्वारा अंशदायी पेंशन स्कीम योजनान्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सरकारी अंशदान पर व्यय के लिए प्राविधानित अनुमानित धनराशि रूपये 50000.00 लाख (रूपया पांच अरव मात्र) के सापेक्ष चतुर्थ 03 माह हेतु अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष जनपदो से प्राप्त मॉग पत्र एवं आवश्यकता के आधार पर धनराशि रूपया 762500000-00 (रूपये छिहात्तर करोड़ पचीस लाख मात्र) का धनावंटन आपके निवर्तन पर आवंटित की जाती है। जनपदीय आहरण / वितरण अधिकारी संलग्न एलॉटमेन्ट ग्रिड रिपोर्ट में अपने जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक कोषागार से आहरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेंगे-

1- NPS की धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त की जा रही है कि जिन कर्मचारियों के FUND MANAGER नही बदले गये हैं, उनके खातों में तत्काल धनराशि स्थानांतरित कर दी जाए। किन्तु जिन प्रकरणो में कर्मचारिचों के FUND MANAGER बिना कर्मचारियो की लिखित सहमति के बदले गए हैं तथा वर्तमान में जाँच से आच्छादित है, उनके विषय में D.D.O कर्मचारी की लिखित सहमति के उपरान्त ही धनराशि अन्तरित करें। यदि कोई

2-

अनियमितता होती है तो उसका समस्त उत्तरदायत्वि D.D.O का होगा। स्वीकृत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में वहन की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कम्प्यूटरीकृत व्यय विवरण शासन तथा शिक्षा निदेशालय उ०प्र० प्रयागराज को उपलब्ध कराया जायें।

3- अंशदायी पेंशन स्कीम योजनान्तर्गत संगत शासनादेशो / वित्तीय नियमो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेंगा।

4- यदि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5- स्वीकृति धनराशि के व्यय हेतु नियम संग्रह -5 भाग-1 के अध्याय-16 ए मे दिये गये सामान्य नियमो एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन / शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहााबद को उपलब्ध कराया जायेगा।

6-

स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.202 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- सम्बन्धित आहरण / वितरण अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर निर्गत शासन / विभागीय निर्देशानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित मद में भुगतान कराना सुनिश्चित करें, तथा समय से धनराशि अवमुक्त व्यय न होने की दशा में सम्बन्धित आहरण / वितरण अधिकारी को ही दोषी माना जायेगा।

अवमुक्त / स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखानुदान आय व्यय की अनुदान संख्या-72 के "लेखाशीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01- सिविल-आयोजनेंत्तर-117-निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान-03 राज्य सरकार द्वारा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षको / शिक्षणेत्तर कार्मिको के लिए टियर-1 खाते में अंशदान-33-पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के नामे डाला जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त यदि सम्बन्धित मद में व्यय हेतु धनराशि की यदि कमी पायी जाती है ताँ उसकी माँग नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर तत्काल की जायें। जिससे कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना वरावर प्राप्त होती रहे, ताकि शासन से इसी के आधार पर बजट की मांग प्रस्तुत की जा सकेगी।

वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 के अनुसार इस आवंटन की प्रविष्टि बजट पंजिका अनुदान संख्या-72 आयोजनेत्तर में अंकित कर लिया गया है, जिसकी क्रम सं० (02-05) है। संलग्नक-ग्रिड रिपोर्ट ।








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