Searching...
गुरुवार, 17 अगस्त 2023

अब जीवन बीमा पॉलिसी की मेच्योरिटी राशि पर भी देना होगा टैक्स, सीबीडीटी बोली- पांच लाख से ज्यादा प्रीमियम दायरे में CBDT life insurance circular

अगस्त 17, 2023
अब जीवन बीमा पॉलिसी की मेच्योरिटी राशि पर भी देना होगा टैक्स, सीबीडीटी बोली- पांच लाख से ज्यादा प्रीमियम दायरे में CBDT life insurance circular


सीबीडीटी के मुताबिक, 31 मार्च, 2023 तक जिन्होंने पॉलिसी ली है वे नए नियम के दायरे में नहीं आएंगे। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को जो राशि मिलेगी वह भी टैक्स से बाहर होगी। 

 

आपने एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जीवन बीमा पॉलिसी ली है तो परिपक्वता रकम पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके टैक्स की गणना का सर्कुलर जारी किया है। जिन पॉलिसियों का सालाना प्रीमियम पांच लाख से ज्यादा है, वे दायरे में आएंगी। 


यूनिट लिंक्ड पॉलिसी इससे बाहर होंगी। सीबीडीटी के मुताबिक, अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है और सभी का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उस पॉलिसी की भी परिपक्वता राशि पर टैक्स लगेगा। 31 मार्च, 2023 तक जिन्होंने पॉलिसी ली है वे नए नियम के दायरे में नहीं आएंगे। यदि बीमाधारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मौत हो जाती है तो नॉमिनी को जो राशि (मृत्यु लाभ) मिलेगी वह भी टैक्स से बाहर होगी। 


👉 क्लिक करके देखें CBDT का  सर्कुलर 



ऐसे होगी कर की गणना

परिपक्वता राशि में से कुल चुकाए गए प्रीमियम को घटाने के बाद जो राशि बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। इसकी गणना अन्य साधनों से होनेवाली आय के तहत की जाएगी। बीमाधारक को उस राशि पर टैक्स स्लैब के अनुसार कर चुकाना होगा। आपने चुकाए गए प्रीमियम पर हर एक वित्त वर्ष में 80सी के तहत कटौती का फायदा लिया है तब कर की गणना बदल जाएगी। इसके तहत चुकाए गए कुल सालाना प्रीमियम में से प्रीमियम की उस राशि जिस पर आपने पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति वर्ष 80 सी के तहत कटौती दावा किया है, उसको घटाने के बाद बची राशि को परिपक्वता रकम से घटाने के बाद जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा।


एक अप्रैल से पूर्व यह था नियम

अपने, पति/पत्नी और बच्चों की पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान पर 80 सी के तहत एक वित्त वर्ष में निवेश के अन्य विकल्पों सहित अधिकतम 1,50,000 तक कटौती का फायदा मिलता है। कोई पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद की है तो प्रीमियम की सालाना राशि सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।


मैच्योरिटी पर टीडीएस

सितंबर 2019 के बाद की पॉलिसी पर अगर परिपक्वता राशि (सम एश्योर्ड+बोनस) पर टैक्स में छूट नहीं मिलती है तो एक लाख से ज्यादा की परिपक्वता राशि पर बीमा कंपनी परिपक्वता की रकम में से पूरा प्रीमियम घटाने के बाद बची हुई राशि पर 5% टीडीएस काटेगी। एक अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक के बीच जारी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम की राशि सम एश्योर्ड राशि के 20% तक हो सकती है। यानी 20% तक की राशि पर कटौती का फायदा मिलेगा।