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शुक्रवार, 5 अगस्त 2022

Income Tax Return : ई-सत्यापन के लिए मिलेंगे अब सिर्फ 30 दिन, घटी हुई समय सीमा एक अगस्त से 31 दिसम्बर 2022 तक दाखिल रिटर्न पर होगी लागू e verification

अगस्त 05, 2022
Income Tax Return : ई-सत्यापन के लिए मिलेंगे अब सिर्फ 30 दिन, घटी हुई समय सीमा एक अगस्त से 31 दिसम्बर 2022 तक दाखिल रिटर्न पर होगी लागू e verification
नई दिल्ली । आयकर की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद जो करदाता रिटर्न दाखिल करेंगे उनके लिए जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही सरकार ने ई-सत्यापन के नियम भी सख्त कर दिए हैं। आयर रिटर्न संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई-सत्यापन के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे।



घटी हुई समय सीमा एक अगस्त से लेकर 31 दिसम्बर 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के ई-सत्यापन पर लागू होगाी। यही नहीं सत्यापन की तारीख को ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख माना जाएगा और उसी हिसाब से लोगों के ऊपर ब्याज और लेट फीस लगाई जाएगी।


5.83 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 7.1 करोड़ के करीब आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर तक भी 5.83 करोड़ के करीब ही रिटर्न दाखिल हुए हैं। इसके अलावा इस साल की आयकर रिटर्न प्रक्रिया के दौरान सरकार को बड़े पैमाने पर सुझाव मिले हैं जिन पर अमल करके आने वाले सालों में इस प्रक्रिया को और आसान बनाने की कवायद शुरू की जाएगी।


अंतिम दिन 72 लाख से अधिक रिटर्न

आंकड़ों के अनुसार, 72 लाख से अधिक आईटीआर अंतिम तारीख यानी रविवार को दाखिल किए गए। नए नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा। वहीं इससे कम आय पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।