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शुक्रवार, 3 जून 2022

Income Tax Return Updates आयकर के पुराने मामलों में राहत देने की तैयारी, 90 हजार करदाताओं को अपना पक्ष रखने का मिलेगा मौका

जून 03, 2022
Income Tax Return Updates आयकर के पुराने मामलों में राहत देने की तैयारी, 90 हजार करदाताओं को अपना पक्ष रखने का मिलेगा मौका
60 साल से पुराने लंबित मामलों के लिए अपनाई जाएगी प्रक्रिया

90 हजार कर देने वालों को पक्ष रखने का मौका मिलेगा



नई दिल्ली : आयकर विभाग टैक्स के पुराने मामलों में करदाताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जिन करदाताओं के रिटर्न और वित्तीय जानकारियों में अंतर होगा, उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी।



हिन्दुस्तान को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, छह साल से पुराने लंबित मामलों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसे करीब 90 हजार करदाताओं को पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इससे 10 फीसदी मामलों में कमी आने की संभावना है। दरअसल 2021 के बजट में सरकार ने कानून बनाया था कि तीन साल से ज्यादा पुराने मामलों को नहीं खोला जाएगा। ऐसे मामलों में 31 मार्च 2021 को नोटिस भेजा जाना था, बाद में तारीख 30 जून 2021 कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा।


आयकर विभाग अगले हफ्ते तक जारी कर देगा नोटिस

आयकर विभाग अगले हफ्ते तक ऐसे करदाताओं को नोटिस भेज देगा। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें गलती से नोटिस पहुंच गया है या फिर जो टैक्स की मांग की जा रही है वह विभागीय गलती से नोटिस में दिखाई दे रही है तो ऐसे मामलों पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। बाकी मामलों पर मौजूदा कानून के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा।