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रविवार, 30 जनवरी 2022

सरकारी कर्मचारी उ०प्र० विधानसभा चुनाव 2022 में कैसे वोट डालेंगे | जाने 17 A Register तथा Electoral Roll Form No 12 (प्रारूप 12) क्या है

जनवरी 30, 2022
सरकारी कर्मचारी उ०प्र० विधानसभा चुनाव 2022 में कैसे वोट डालेंगे | जाने 17 A Register तथा Electoral Roll Form No 12 (प्रारूप 12) क्या है 

 भारतीय चुनाव व्यवस्था में कुछ लोग जैसे आर्मी (Army), बीएसफ (BSF) , इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्य करने वाले सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) में रहने वाले लोग इलेक्शन में बूथ पर पहुच कर मतदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चुनाव नियमावली, 1961 के नियम 23 में करेक्शन करके इन लोगों को इलेक्शन में Postal ballot या डाक मत पत्र से वोट डालने का अवसर प्रदान किया है|

अनुक्रम -

1. Form 12 A प्रारूप 

2. Form 12 A कैसे भरें 

3. कर्मचारी जो उसी जिले में नौकरी में कार्यरत है, जिसमे उसका वोट है- मतदान प्रक्रिया 
    3.1 कर्मचारी की ड्यूटी जिले के अन्य विधानसभा में लगी, जिसका वह वोटर नहीं है 
    3.2 कर्मचारी की ड्यूटी उसी विधान सभा के अन्य बूथ में लगी जिस विधानसभा का वह वोटर है 
    3.3 EDC (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से पोलिंग पार्टी कैसे वोट डलवाएं

4. कर्मचारी जो उसी जिले में नौकरी नहीं करता है, जिसमे उसका वोट है- मतदान प्रक्रिया
   4.1 घोषणा 13 A व अन्य


1. Form 12 A- 

यह एक फॉर्म होता है, जो सभी कर्मचारियों को भरना पड़ता है, यदि उनकी ड्यूटी मतदान कार्मिक के तौर पर है| इसका खाली व भरा हुआ प्रारूप आपको नीचे दिया गया है| 

Form 12 A (हिंदी में )  JPEG (1.82 MB) हाई रिजोल्यूशन में डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें 

Form 12 A (हिंदी में )  JPEG (6.71 MB)हाई रिजोल्यूशन में डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें   

form-12-a

सामन्यतः यह फॉर्म 12 आपको छपा हुआ प्राप्त होता है, परन्तु उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में कर्मचारी भारी मात्रा में मतदान के लिए आगे आ रहे है| इसलिए इन फॉर्म 12 A की कमी पड़ रही है| अतः आप इसको यंहा से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते है| प्रिंट फॉर्म भी मान्य रहेगा|

2. Form 12 A कैसे भरें - 

फॉर्म 12 भरने से पूर्व नीचे दी गई बातों को पूर्ण कर लें-

चुनाव प्रशिक्षण में जाने से पूर्व अपने वोटर कार्ड की फोटो कॉपी करवाकर अवश्य रख लें।


अपने चुनाव प्रशिक्षण के डयूटी कार्ड की छायाप्रति करवाकर अवश्य रख लें। 


चुनाव प्रशिक्षण में जाते समय उक्त दोनों प्रपत्र(प्रशिक्षण ड्यूटी की छायाप्रति, वोटर आई डी की छायाप्रति) ध्यान से अपने साथ ले जायें।


आपका नाम मतदाता सूची में किस भाग संख्या व क्रमांक पर है इसे भी पहले से पता करके जाएं, जिससे किसी भी असुविधा से बच सकें। 


मतदाता सूची में भाग संख्या व क्रमांक जानने के लिए अपने BLO (बूथ लेवल अधिकारी) से मतदाता सूची में इसको पता करें या आगे दिए गए लिंक पर क्लिक करें https://electoralsearch.in/##resultArea 

क्लिक करने पर आपको नीचे दिया गया इंटरफ़ेस / स्क्रीन दिखेगी और आपको दो विकल्प - विवरण द्वारा खोजें या पहचान पत्र क्र० द्वारा खोजें ( EPIC No से) मिलेंगे  

voter parchi kaise nikale

विवरण द्वारा खोजें विकल्प में - आपको नाम, पिता / पति का नाम, उम्र या जन्म तिथि (जन्मतिथि सही सही भरे तथा यही विकल्प चुने तो ज्यादा अच्छा है), लिंग (पुरुष या महिला), राज्य, जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भरने के बाद आपको CAPTCHA टेक्स्ट कोड लिख कर खोजें पर क्लिक करते ही, वोटर पर्ची मिल जाएगी, जिसमे भाग संख्या/बूथ संख्या व आपका क्रमांक मिल जायेगा|

पहचान पत्र क्र० द्वारा खोजें ( EPIC No से)- 


इस विकल्प में आपको सिर्फ मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC No), राज्य, CAPCHA कोड लिख कर, खोजें पर क्लिक करें | 



नीचे आपको कुल परिणाम में आपकी डिटेल दिखेंगी, View Detail के आप्शन पर क्लिक करते ही, आपको आपकी वोटर पर्ची मिल जाएगी| एक सैंपल वोटर पर्ची दी गई है| जिसमे से आपको भाग संख्या, क्रमांक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सूचना फॉर्म 12 भरने के लिए घर बैठे मिल जाती है|


3. कर्मचारी जो उसी जिले में नौकरी में कार्यरत है, जिसमे उसका वोट है- मतदान प्रक्रिया

इसके अंतर्गत दो स्थिति आ सकती है| जिनको एक एक करके बताया जा रहा है| कर्मचारी को जब दूसरे चरण का ड्यूटी लैटर मिलता है, तो उसको विधानसभा पता चल जाती है, जिसमे उसकी ड्यूटी चुनाव के दिन लगेगी तथा बूथ संख्या चुनाव से एक दिन पहले पता चलती है|

BLO के कार्य में लगे कर्मचारी को अपना चुनाव के दिन का कार्य करने वाला बूथ तथा वोट डालने के लिए अपना बूथ दोनों पहले से पता होता है, जिसके अनुसार वो विकल्प चुन सकता है| 

 3.1 कर्मचारी की ड्यूटी जिले के अन्य विधानसभा में लगी, जिसका वह वोटर नहीं है 

प्रथम प्रशिक्षण के समय ये खाली फॉर्म कर्मचारी को दिए जाते है, जिनको भर कर कर्मचारी द्वितीय प्रशिक्षण में जमा करता है| यदि वह उसी जिले में कार्य करता है, जिसमे उसका वोट है, तो उसको द्वितीय प्रशिक्षण के समय ही इस फॉर्म को जमा करने के साथ पोस्टल बैलट (Postal Ballot) दे दिया जाता है|  जिले के विधानसभा के अनुसार कई बूथ लगे होते है, उनमे जा कर स्वस्तिक जैसे निशान वाली रबड़ की मुहर मिलती है| जसको इंक पैड पर लगा कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी/पार्टी के आगे कॉलम में मुहर लगाते है| मुहर ऐसे लगाते है कि वो प्रत्याशी/पार्टी लाइन के दूसरी तरफ न जाए|  मुहर/निशान लगे बैलट पेपर को एक सीलबंद बॉक्स में डलवा दिया जाता है|


3.2 कर्मचारी की ड्यूटी उसी विधान सभा के अन्य बूथ में लगी जिस विधानसभा का वह वोटर है 

इस दशा में जो की अधिकतर माइक्रो आब्जर्वर / बीएलओ/ अन्य आदि के सामने आ सकती है| इसमें पहले से वोटर कर्मचारी को फॉर्म 12 A भरकर EDC (Election Duty Certificate) को जारी करवाएगा और EDC के माध्यम से कर्मचारी वोटर अपना वोट ड्यूटी वाले बूथ पर डाल सकेगा|

3.3 EDC (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से पोलिंग पार्टी कैसे वोट डलवाएं

EDC के माध्यम से वोट डालने के लिए वोटर कर्मचारी अपना Election Duty Certificate प्रथम मतदान अधिकारी को दिखायेगा, जिस बूथ पर उसकी ड्यूटी लगी है| 

प्रथम मतदान अधिकारी इसकी एंट्री प्रयोग हो रही मतदाता सूची में सबसे अंतिम क्रम पर करेगा तथा विवरण अंकित करेगा| इस मतदाता क्रमांक को अब द्वितीय मतदान अधिकारी अपने 17 A रजिस्टर पर अंकित कर अभ्युक्ति/रिमार्क में EDC का अंकन करेंगे| तथा वोट डालने के लिए EVM में भेज देंगे|

4. कर्मचारी जो उसी जिले में नौकरी नहीं करता है, जिसमे उसका वोट है- मतदान प्रक्रिया

इसमें कर्मचारी के पास पहला आप्शन यह है कि अगर उसके गृह जनपद में वोट अन्य तारीख में हा तो वह सीधे अवकाश ले कर वोट डाल आए|

अगर तैनाती व गृह जनपद में एक ही दिन वोटिंग है तो, कर्मचारी वोटर को अपना फॉर्म 12 A भरकर जमा करना पड़ेगा प्रशिक्षण के समय| जिसको वंहा से उनके गृह जनपद के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुचाया जायेगा| इसके आधार पर फॉर्म 12 में दिए गए पते/एड्रेस पर फॉर्म 13A, 13 B, 13 C व पोस्टल बैलट डाक से पहुचाया जायेगा| 

पोस्टल बैलट में पसंदीदा प्रत्याशी/पार्टी के सामने खली जगह पर सही का निशान लगा कर, उसको लिफाफा के अन्दर सील करके रख देते है| फिर आई हुई घोषणा फॉर्म 13A को भरकर 13 B  लिफाफे में रख देते है| सभी को अब सबसे बड़े लिफाफे में रख कर, पोस्ट कर देते है| फॉर्म 13A न भरा होने पर आपका पोस्टल बैलट का सील लिफाफा काउंटिंग के समय नही खोला जायेगा| रिजेक्ट कर दिया जायेगा आपका वोट| प्राप्त हुए सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से देख व पढ़ लें|

सैंपल बैलट पेपर प्रक्रिया - अन्य राज्य के है, इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपको किस तरह के प्रपत्र पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो सकते है और आपको किन किन बातो का ध्यान रखना है|

बैलट वोट में एक सीरियल नंबर आता है, जो सब जगह लिखना होता है, उसको अच्छी तरह से समझ लीजियेगा| नीचे मात्र सैंपल दिया गया है, जो पूर्व चुनाव में अन्य राज्य में दिया गया था| यह उत्तर प्रदेश से सम्बंधित नहीं है | कुछ बदलाव के साथ आ सकता है|

13 A घोषणा को सही से भरें और अवश्य भरें, अन्यथा यह रिजेक्ट हो जायेगा| काउंटिंग की पूर्व संध्या तक यह पोस्ट से पहुच जाएँ, अन्यथा बेकार हो जायेगा|

FORM-13-B


FORM-13-B-OF-ELECTION


FORM-13-A-OF-ELECTION



SERVICE MAN VOTE



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