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बुधवार, 22 दिसंबर 2021

31 फीसदी मंहगाई भत्ते का आदेश 2021 : यूपी के 12 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी तीन फीसदी का इजाफा, शासनादेश जारी, देखें 31 percent dearness allowance order 2021

दिसंबर 22, 2021
31 फीसदी मंहगाई भत्ते का आदेश 2021 : यूपी के 12 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी तीन फीसदी का इजाफा, शासनादेश जारी, देखें 31 percent dearness allowance order 2021

लखनऊ : राज्य सरकार अपने 12 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को बीती पहली जुलाई से महंगाई राहत (डीआर) की तीन प्रतिशत की एक और किस्त देगी। वित्त विभाग ने पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को एक जुलाई से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया है। उन्हें अभी तक 28 फीसद की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था।

यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं है। पेंशन भुगतान अधिकारी इस शासनादेश के आधार पर ही महंगाई राहत का भुगतान कर देंगे।

यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। उनके बारे में संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी किया जा रहा है।



राज्य के 12 लाख से अधिक पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जुलाई 2021 से महंगाई राहत बढ़ोतरी का लाभ दिए जाने का आदेश प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। अब इन्हें 28 फीसदी की जगह 31 फीसदी महंगाई राहत मिलेगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।


वित्त विभाग ने महंगाई राहत वृद्धि का आदेश बुधवार को जारी किया। यह आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यक्ता नहीं है। इस शासनादेश के आधार पर अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा। इन पेंशनरों को जनवरी में मिलने वाली पेंशन के साथ महंगाई राहत वृद्धि का पांच माह (जुलाई से नवंबर तक) का एरियर भी मिलेगा।

संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति उ.प्र. के संयोजक एनपी त्रिपाठी ने महंगाई राहत में तीन फीसदी वृद्धि के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। त्रिपाठी ने राज्य सरकार से मांग की है कि भविष्य में पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के आदेश को एक साथ जारी किया जाए।