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शुक्रवार, 15 अक्तूबर 2021

पहली नवंबर से नहीं हो सकेंगे अधिकारियों के तबादले, मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की होगी शुरुआत Voter List Special Brief Revision Mission 2021

अक्तूबर 15, 2021
पहली नवंबर से नहीं हो सकेंगे अधिकारियों के तबादले, मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की होगी शुरुआत Voter List Special Brief Revision Mission 2021

लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग एक से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रहा है। एक जनवरी, 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी उन्हें मतदाता बनाने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा। अभियान के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के तबादले पर एक नवंबर से रोक लग जाएगी। बिना चुनाव आयोग की अनुमति के इन्हें नहीं हटाया जा सकेगा।




वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से पहले इसी माह प्रदेश में आएगा। इस दौरान पुलिस-प्रशासन व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोग बैठक करेगा। अभियान के दौरान दावे व आपत्तियां एक नवंबर से 30 नवंबर के बीच लिए जाएंगे। इनका निस्तारण 20 दिसंबर तक करना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी, 2022 को होगा।


चुनाव आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में महिलाओं के नाम मतदाता सूची में अधिक से अधिक दर्ज करने के लिए अभियान चलाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में एक हजार पुरुष मतदाताओं के सापेक्ष केवल 856 महिलाएं हैं। यदि 2011 की जनगणना के आंकड़े देखे जाएं तो उसमें भी एक हजार पुरुषों की तुलना में 908 महिलाएं हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने इस अंतर को भरने के निर्देश सभी जिलों को दिए।


सात, 14, 21 व 28 नवंबर को विशेष अभियान : मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान सात, 14, 21 व 28 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के लिए विशेष कैंप लगेंगे। यहां नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 भरा जाएगा।


मतदाता सूची में नाम शामिल करने में आपत्ति या नाम हटाने के लिए फार्म-7 भरा जाएगा। मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए फार्म-8 भरकर देना होगा। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यदि एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरण के लिए फार्म-8 ए भरा जाएगा।