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शुक्रवार, 15 अक्तूबर 2021

Minimum Salary Guarantee Law न्यूनतम वेतन के बिना श्रम कराना कर्मचारी का शोषण

अक्तूबर 15, 2021
Minimum Salary Guarantee Law न्यूनतम वेतन के बिना श्रम कराना कर्मचारी का शोषण




कोर्ट ने कहा 450 रुपये प्रतिमाह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना है। यह संविधान के अनुच्छेद 23 का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने याची को 15 जून 2001 से दी गई राशि की कटौती कर न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। साथ ही 2016 की नियमावली के अंतर्गत डायरेक्टर एमडी आई हास्पिटल प्रयागराज को चार माह में सेवा नियमित करने पर निर्णय लेने का भी आदेश दिया है।