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गुरुवार, 15 जुलाई 2021

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana | MSSY | सौर स्वरोजगार योजना

जुलाई 15, 2021

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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana | MSSY | सौर स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana | MSSY | सौर स्वरोजगार योजना


मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के किसान, प्रवासी मजदूर, बेरोजगार, युवकों को सरकार रोजगार पाने के अवसर उपलब्ध कराने वाली हैं । Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana ( MSSY ) की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा की गई है और इस योजना के तहत बेरोजगार युवा, कृषक, प्रवासी मजदूर अपने निजी भूमि या भूमि लीज पर लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं और इससे कमाई कर सकते हैं । आज के इस आर्टिकल में आपको Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana ( MSSY ) से संबंधित सारी जानकारी MSSY की पात्रता,आवेदन प्रक्रिया ,आवश्यक दस्तावेज इत्यादि के बारे में बताने वाले हैं ।

उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के 10000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना है । Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana ( MSSY ) के तहत सरकार के द्वारा 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट लोगों को मुहैया कराए जाएंगे । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत दिए जाने वाले अनुदान इसी क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट पर दी जाएगी ।

अनुदान की राशि को प्राप्त कर बेरोजगार युवा अपने निजी या लीज पर लिए गए जमीन पर सौर्य पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे साथ ही इसके द्वारा उत्पन्न बिजली को बेचकर अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे ।

जो कोई भी व्यक्ति Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana 2021 ( MSSY ) का लाभ लेना चाहता है उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा । मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का संचालन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा किया जा रहा है साथ ही इसका कार्यपालन सं.-580/VII-3/01(03)-एम.एस.एम.ई/2021 दि-09 मई, 2021 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया गया है ।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के उद्देश्य

➡️ राज्य भर में ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है यानी बंजर भूमि पर सोलर प्लांट की स्थापना कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा उस बंजर भूमि को भी आर्थिक दृष्टिकोण से काम में लाना Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के मुख्य उद्देश्य हैं ।
➡️ प्रदेश में बेरोजगारों उद्यमियों या उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं तथा लघु एवं सीमांत कृषक को को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना ।
➡️ प्रवृत्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना ।
➡️ ऐसी कृषि भूमि जो बंजर हो रही है पर सोलर प्लांट लगाकर आय के साधन का विकास करना ।
➡️ प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा RPO की पूर्ति सुनिश्चित करना ।
➡️ Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की क्षमता के साथ साथ उक्त भूमि पर मौन पलायन तथा फल सब्जी एवं जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन कर अतिरिक्त आय के साधन को विकसित करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ।

Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana Highlights

योजना का नाम - मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना
शुरुआत की गई - मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा
लाभार्थी - राज्य के बेरोजगार युवा ,किसान प्रवासी मजदूर
उद्देश्य- रोजगार के अवसर प्रदान करना
राज्य - केवल उत्तराखंड में लागू
लाभ -  सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुदान
अनुदान - कुल लागत का 70% तक
आवेदन - ऑनलाइन के माध्यम से
 🔥 Official Website में विज़िट करने के लिए क्लिक करें मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का विवरण

➡️ इस योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना / Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana / MSSY है ।
➡️ इस योजना को संपूर्ण राज्य भर में लागू किया जाएगा ।
➡️ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे ।
    ➡️ MSSY योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति राज्य के स्थाई निवासी अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे ।
    ➡️ इस योजना के तहत फिलहाल 10000 परियोजनाओं तथा आवेदनों को सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे लेकिन इसे भविष्य में एमएसएमई एवं वित्त विभाग की सहमति से बदला जा सकेगा ।
    ➡️ मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन MSME Online Portal के माध्यम से किया जा सकेगा ।

Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana हेतु पात्रता


➡️ इस योजना के लिए आवेदन केवल उत्तराखंड के स्थाई निवासी के द्वारा ही किया जा सकता है ।
    ➡️ इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उधमसील युवक ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे आवेदन कर सकते हैं ।
    ➡️ मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना मैं प्रतिभाग हेतु शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं रखी गई हैं ।
    ➡️ इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा ।

परियोजना हेतु तकनीकी मानक


    ➡️  इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र आवंटित किये जायेंगे।
    ➡️  25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी।
    ➡️  25 किलोवाट क्षमता तक के संयत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवाट की दर से कुल 10 लाख का व्यय सम्भावित है।
    ➡️  उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वा0 की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विधुत उत्पादन हो सकता है।
    ➡️  इस योजना के अंतर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर से 300 मीटर Aerial Distance(हवाई दूरी) एवं मैदानी में 100 मीटर Aerial Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन किया जाना होगा। यदि ट्रांसफार्मर के आस-पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते है तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जायेगी।
    ➡️  प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
    ➡️  इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विधुत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विधुत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जायेगा।
    ➡️  यू0पी0सी0एल0 द्वारा विधुत क्रय करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी के साथ विधुत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) किया जायेगा।

उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हेतु ऋण की व्यवस्था


    ➡️ उत्तराखंड सौर्य ऊर्जा स्वरोजगार योजना हेतु 70% राशि राज्य और जिला सहकारी बैंक से 8% की ब्याज दर पर लाभार्थी रिंग के रूप में ले सकता है ।
    ➡️ तथा बाकी बचे 30% राशि लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन किया जाएगा ।
    ➡️ राज्य सरकार का कहना है कि डेढ़ से ढाई लाख रुपए तक पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से परियोजना लगा सकता है और रोजगार प्राप्त कर सकता है ।
    ➡️ मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2021 के तहत लाभार्थी को 15 साल की अवधि हेतु ऋण दिया जाएगा ।
    ➡️ इस योजना के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिलों में अनुदान 30% तक दिया जाएगा तथा प्रत्यवर्ती जिलों में यह अनुदान 25% तक और अन्य जिलों में अनुदान 15% तक दी जा सकेगी ।
    ➡️ इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को संयंत्र स्थापित किए जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय एवं सकंद वादियों के बीच निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे ।

Mukhymantri Saur Swarojgar Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज


    ➡️ आधार कार्ड
    ➡️ पहचान पत्र
    ➡️ निवास प्रमाण पत्र
    ➡️ बैंक अकाउंट पासबुक
    ➡️ पासपोर्ट साइज फोटो
    ➡️ मोबाइल नंबर
    ➡️ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
    ➡️ शिक्षा का प्रमाण पत्र
    ➡️ शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
    ➡️ जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    ➡️ दिव्यांग प्रमाण पत्र ( यदि लागू हो)
    ➡️ राशन कार्ड कॉपी

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आवेदन कैसे करें ?


    ➡️ राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन MSME Online Portal पर कर सकते हैं ।
    ➡️ आवेदन करने के लिए लाभार्थी को ₹500 जीएसटी सहित आवेदन शुल्क के रूप में देनी होगी । अभी तक यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी जमा कर सकते हैं । बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के लिए बैंक का विवरण नीच दिया गया है :- उरेडा के खाता सं0- 4422000101072887,IFSC Code:PUNB0442200, ब्रांच :विधानसभा,देहरादून में जमा कराया जाना होगा।
    ➡️ प्रत्येक आवेदनों की स्क्रूटनी हेतु हर जनपद में नियमानुसार “तकनीकी समिति” गठित की जाएगी ।
    ➡️ तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए आवेदनों को परियोजना का आवंटन जनपद स्तर पर नियमानुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा ।
    ➡️ परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने पर लाभार्थी द्वारा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत क्रय अनुबंधन हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर


मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ( MSSY ) के संचालन या तकनीकी समस्या में सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुछ हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं । अगर आवश्यकता हो तो 1800 270 12 13 पर आप कॉल कर सकते हैं ।