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मंगलवार, 27 अप्रैल 2021

कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में फेल रहा निर्वाचन आयोग क्यों न करें दण्डित, पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की मौत का मामला, गम्भीर हुआ हाईकोर्ट - up panchayat chunav high court order

अप्रैल 27, 2021
कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने में फेल रहा निर्वाचन आयोग क्यों न करें दण्डित, पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की मौत का मामला, गम्भीर हुआ हाईकोर्ट - up panchayat chunav high court order

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों की कोरोना से मौत को गम्भीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के क्रियाकलापों की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने आयोग व इसके 27 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनसे पूछा है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन करने में आयोग कैसे विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि क्यों न उन्हें इसके लिए दंडित किया जाए।


ऑक्सीजन संकट पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि आज़ादी के सात दशक के बाद भी हम लोगों को आक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार को दिन में दो बार हेल्थ बुलेटिन जारी करने का निर्देश दिया है। यह बुलेटिन लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, गोरखपुर व झांसी में स्थित बड़े सरकारी अस्पतालों के सम्बंध में जारी में जारी किया जाए ताकि इससे लोगों को रोगियों के स्वास्थ्य की जानकारी मिल सके। 



कोर्ट ने अस्पतालों को लार्ज स्क्रीन का प्रयोग करने को कहा है ताकि लोग रोगियों का हाल जान सकें । कोर्ट ने सरकार को डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कितने बेड आईसीयू व कोविड वार्ड में सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में हैं।

यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा एवं जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना मामले की सुओ मोटो संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।