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रविवार, 4 अप्रैल 2021

आयकर रिटर्न हेतु सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने जारी किये नए फार्म, 31 जुलाई तक फ़ाइल कर सकते हैं आईटीआर - itr for 2021-21 latest news

अप्रैल 04, 2021
आयकर रिटर्न हेतु सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने जारी किये नए फार्म, 31 जुलाई तक फ़ाइल कर सकते हैं आईटीआर - itr for 2021-21 latest news
प्रयागराज : वित्तीय वर्ष 2020-21 और कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने नए फार्म जारी कर दिए हैं।


विभाग ने भी एक से सात नंबर तक के फार्म जारी किए हैं। इसमें सहज और सुगम प्रकार के फार्मों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए फार्म जारी होने से आयकर विवरणी यानी आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल होने लगा है।

विगत कई वर्षों से आयकर रिटर्न के नए फार्म विलंब से जारी किए जाते थे। इससे आयकर विवरणी दाखिल करने वाले लोगों को असुविधा होती थी। समय से रिटर्न फाइल न होने पर विलंब शुल्क भी जमा करना होता था। इसके मद्देनजर दो साल पहले हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि आयकरदाताओं को एक अप्रैल को नए फार्म हर हाल में उपलब्ध करा दिए जाएं। विभाग ने बगैर विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की है, जबकि विलंब शुल्क के साथ आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक है।

बगैर विलंब शुल्क के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई कई वर्षों से फार्म जारी होने में होती थी देरी, एक अप्रैल को ही जारी