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बुधवार, 8 अप्रैल 2020

वस्तुओं की जमाखोरी पर होगी सात साल की कैद व जुर्माना, आदेश जारी

अप्रैल 08, 2020
कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश मे लॉक डाउन घोषित है । ऐसे में वस्तुओं की जमा खोरी stock holding करने वाले दैनिक जरूरतों का सामान व खाद्य सामग्री की होल्डिंग कर रहे हैं ।

खाद्यान्न सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों को जुर्माना सहित 7 साल की कैद stock holding crime

ये लोग जब बाजार में स्टॉक की कमी हो जाएगी तो वस्तुओं को मंहगे दामों में बेचते हैं । लोगों के काम धंधे बंद है । उनके पास पैसे की कमी है ।

हालांकि भारत सरकार ने गरीब वर्ग की मदद के लिए जन धन खातों में कुछ धनराशि भेजी है । लेकिन जरूरत की चीजों के महंगे होने के कारण ऐसी मदद कुछ खास कारगर नही पाएगी । भारत सरकार ने इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लिया है ।

दैनिक जरूरत की चीजों की जमा खोरी करने वाले लोगों से सख्ती से निपटेगी । सरकार ने साफ कर दिया है कि जमाखोरी से मंहगाई नही बढ़ने दी जाएगी । जो लोग जमाखोरी करें वो जेल की हवा खाने को तैयार रहें । सरकार ने जमाखोरी करने वालों को सात साल की कैद व जुर्माना का प्रावधान किया है ।