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मंगलवार, 29 जनवरी 2019

एनपीएस में निवेश करने पर पाएँ 50 हज़ार का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट्स (NPS Tax Benefits)

जनवरी 29, 2019

एनपीएस में निवेश करने पर पाएँ 50 हज़ार का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट्स (NPS Tax Benefits)


पिछले कुछ सालों में NPS में काफी लोगों की रूचि बढ़ी है| इसका प्रमुख कारण एनपीएस को मिले अतिरिक्त टैक्स लाभ हैं|
आईये देखते हैं क्या हैं NPS (National Pension Scheme) में निवेश करने के टैक्स बेनिफिट्स|

NPS में निवेश (Invest) करने के टैक्स बेनिफिट्स (एनपीएस कर लाभ)

#1. Section 80CCD(1)

1.5 लाख रुपये तक| इस बात का ध्यान रखे की Section 80CCD(1) की छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं| अगर आप नौकरी करते हैं, तो या छूट आपके वेतन (basic + DA) के 10% तक ही ली जा सकती है|
अगर आप सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) हैं , तो टैक्स राहत आपकी कुल आय के 20%  तक हो सकती है|

#2. Section 80CCD(1B)

यह छूट 1.5 लाख की राहत से अलग हैं| यह टैक्स बचत केवल NPS में निवेश के लिए ही है|
Section 80CCD(1) और Section 80CCD(1B) की टैक्स छूट आपके NPS में निवेश करने पर है|

#3. Section 80CCD(2)

अगर आपके एम्प्लायर (employer) भी आपके NPS अकाउंट में योगदान करते हैं, तो आप इस धारा के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं | याद रखिये यह टैक्स छूट उस राशि के लिए मिलेगी जो आपके एम्प्लायर ने आपके NPS अकाउंट में निवेश की है|
यह छूट आपके वेतन के 10 प्रतिशत तक ही सीमित है|
सेल्फ एम्प्लोयेड (self employed) इस धरा के तहत लाभ नहीं ले सकते क्यूंकि कोई एम्पलोयेर नहीं है|
Section 80CCD(2) की टैक्स छूट आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश करने पर है|

NPS (एनपीएस) में निवेश करते समय ध्यान रखें

#1. अगर आप NPS के Tier-II में निवेश करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स की छूट नहीं मिलेगी|
टैक्स में राहत केवल NPS Tier-I में निवेश करने के लिए है|
अब इस नियम में कुछ बदलाव लाया जा रहा है| अगर आप NPS Tier II में निवेश करते हैं और उसमें 3 वर्ष का lock-in है, तब आप टियर 2 में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं| यह देखना पड़ेगा की यह बदलाव कैसे ला जाएगा| ध्यान दें NPS Tier II में टैक्स बेनिफिट FY2020 (1 अप्रैल 2019 को या सुके बाद निवेश करने पर) से मिलेगा|
#2. Section 80CCD(1) के तहत जो टैक्स राहत है, वह सेक्शन 80C के अन्दर ही आती है| परन्तु सेक्शन 80CCD(1B) के तहत जो टैक्स छूट है, वह सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त है|
आईये कुछ उदहारण की सहायता से टैक्स छूट को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं|
इन सभी उधारणों में मैंने माने है की आपका (या आपके एम्प्लायर का) NPS में निवेश सीमा के अन्दर हैI ध्यान रखें की सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) में टैक्स छूट की कुछ सीमाएं हैं जो की आपकी आय से सम्बंधित हैं|

NPS के टैक्स बेनिफिट्स (उदाहरण 1):

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं|
1.5 लाख PPF में निवेश के लिए सेक्शन 80C के तहत और 50,000 रुपये NPS के लिए 80CCD(1B) के तहत| आपको कुल मिलकर 2 लाख तक की छूट मिलेगी
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख रुपये

एनपीएस टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 2):

आप 1.5 लाख रुपये PPF में निवेश करते हैं और 50,000 रुपये NPS में निवेश करते हैं, तो आप उस साल २ लाख की टैक्स बचत कर सकते हैं| आपका employer 75,000 रुपये का निवेश करता है आपके NPS अकाउंट में|
सेक्शन 80C: 1.5 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(2): 75 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 75 हज़ार रुपये

एनपीएस कर लाभ (उदाहरण 3):

PPF: 1.25 लाख
NPS: 90,000
NPS (आपके employer द्वारा): 45,000
Section 80C: 1.25 लाख रुपये (PPF में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1): 25 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
Section 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
Section 80CCD(2): 45 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ : 2 लाख 45 हज़ार रुपये
ध्यान रखे सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD(1) में कुल मिल कर टैक्स रहत 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती|

NPS टैक्स बेनिफिट (उदाहरण 4):

NPS: 2.5 लाख
NPS (आपके employer द्वारा): 55,000
सेक्शन 80CCD(1): 1.5 लाख रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(1B): 50 हज़ार रुपये (NPS में निवेश के लिए)
सेक्शन 80CCD(2): 55 हज़ार रुपये (आपके employer द्वारा आपके NPS अकाउंट में निवेश के लिए)
कुल टैक्स लाभ: 2 लाख 55 हज़ार रुपये
NPS के टैक्स बेनेफिट्स