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गुरुवार, 23 अगस्त 2018

बाल कल्‍याण समिति, देवरिया के अध्‍यक्ष व सदस्‍यों को किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27 (7) के उपखण्‍ड-1 एवं धारा-30 (7) (8) में अंकित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण तत्‍काल प्रभाव से बर्खास्‍त एवं बाल कल्‍याण समिति, दे‍वरिया को भंग किये जाने के संबंध में।

अगस्त 23, 2018

🎯बाल कल्‍याण समिति, देवरिया के अध्‍यक्ष व सदस्‍यों को किशोर न्‍याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27 (7) के उपखण्‍ड-1 एवं धारा-30 (7) (8) में अंकित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण तत्‍काल प्रभाव से बर्खास्‍त एवं बाल कल्‍याण समिति, दे‍वरिया को भंग किये जाने के संबंध में।

📜महिला एवं बाल विकास विभाग / महिला एवं बाल विकास अनुभाग 1

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