🎯अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये ''मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'' प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
📝समाज कल्याण विभाग / समाज कल्याण अनुभाग 3