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सोमवार, 20 मार्च 2017

किशोर न्याय (बालको की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा-55(3) के अन्तर्गत जनपद में स्थित सभी बाल कल्याेण संस्थाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अन्य योजनाओं के अन्तर्गत संचालित समस्त गृहों/आश्रमों/छात्रावासों/सदनों के सम्बन्ध में ।

मार्च 20, 2017

🎯किशोर न्याय (बालको की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा-55(3) के अन्तर्गत जनपद में स्थित सभी बाल कल्याेण संस्थाओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन अन्य योजनाओं के अन्तर्गत संचालित समस्त गृहों/आश्रमों/छात्रावासों/सदनों के सम्बन्ध में ।

📝महिला एवं बाल विकास विभाग / महिला एवं बाल विकास अनुभाग 1

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